धोनी की याचिका पर पूर्व आईपीएस को सजा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चेन्नई। धोनी ने आईपीएस जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था। धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा है। जिससे वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। 2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी के अफसर थे। उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। उन पर सटटेबाजों को छोडऩे के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसलिए उन्हें केस से हटा दिया गया था। संपत ने इस केस में धोनी का नाम भी शामिल किया था। इस पर धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था। धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में संपत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया था। धोनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि संपत ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था।