यूपी के पूर्व सांसद कपिल और सूरजभान की पैरोल मंजूर, 10 अक्टूबर तक रहेंगे बाहर

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक नीलम उदयभान करवरिया की तेरहवीं के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को चार अक्टूबर से दस अक्टूबर तक का पैरोल मंजूर कर दिया है. जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दोनों भाइयों की अर्जियों पर उनके एडवोकेट सुरेश चंद्र द्विवेदी और सरकारी एडवोकेट को सुनने के बाद यह फैसला दिया है.
एडवोकेट द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस राजीव गुप्ता एवं जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने उदयभान के अंतिम संस्कार के लिए दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अल्पकालिक जमानत दी थ.
हालांकि, दोनों भाइयों को पैरोल की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि पैरोल की अवधि में दोनों भाई अपने खर्च पर पुलिस हिरासत में रहेंगे. इसके लिए पूरा खर्च जेल में आत्मसमर्पण करने पर या उससे पहले जमा करना होगा. दोनों भाई 10 अक्टूबर को शाम पांच बजे वरिष्ठ अधीक्षक सेंट्रल जेल नैनी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष समर्पण प्रमाणपत्र दाखिल करेंगे. कोर्ट ने रजिस्ट्रार को यह आदेश आज ही पक्षकारों को तामील कराने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में दोनों भाई उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. वहीं, पूर्व विधायक नीलम करवरिया के पति उदयभान करवरिया भी बारा से विधायक रहे हैं. जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे उदयभान करवरिया की सजा यूपी गवर्नर ने माफ कर दी थी.
प्रयागराज के मेजा से पूर्व विधायक रहीं नीलम करवरिया का निधन हो गया था. वह लिवर सिरोसिस बीमारी से पीडि़त थीं. पिछले कई दिनों से उनका इलाज हैदराबाद में हो रहा था. गुरुवार की रात को हैदराबाद में ही नीलम करवरिया ने अंतिम सांसें लीं. नीलम करवरिया के निधन की सूचना से प्रयागराज में शोक का माहौल है. कुछ दिन पहले ही उनके पति उदयभान करवरिया की सजा माफ कर दी गई थी. इसके बाद वह जेल से बाहर आए थे.

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