जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत 

4PM न्यूज नेटवर्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अक्टूबर) को जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। इस मामले में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। बता दें कि 2001 में जया शेट्टी की हत्या हुई थी और इसका आरोप छोटा राजन पर लगा था। 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर दी जमानत

जानकारी के अनुसार राजन ने इस सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। ऐसे में गैंगस्टर ने मांग की थी कि उसकी सजा निलंबित की जाए और अंतरिम जमानत दी जाए। अदालत ने सुनवाई के बाद बुधवार को छोटा राजन को जमानत दे दी। हालांकि अभी उसे जेल में ही रहना होगा।

आपको बता दें कि सेंट्रल मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जेडे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए। पिछले दो अलग-अलग मुकदमों में हत्या के मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था तथा एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। राजन 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

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