केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पीएम मोदी की डिग्री को लेकर हुए मानहानि के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय के उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

अदालत में होना होगा पेश

दोनों नेताओं के खिलाफ एक मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति समीर दवे ने कहा कि दोनों ने पहले सत्र अदालत को आश्वासन दिया था कि वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि आपको उपस्थित रहना होगा, आप अदालत में पेश होने से बच रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ टिप्पणी पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 11 अगस्त को तलब किया था।

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