मृतकों के परिवारों पर हाईकोर्ट का मरहम
- अदालत ने किया यूपी सरकार को तलब
- निघासन तहसील में दशकों पूर्व बने पोस्टमार्टम हाउस का मामला, कोर्ट ने तुरंत चालू करने के दिए आदेश
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश के जनपद, लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में दशकों पूर्व बने पोस्टमार्टम हाउस के क्रियाशील न होने के दृष्टिगत जनमानस को हो रही गंभीर असुविधा का प्रकरण उच्च न्यायालय लखनऊ पहुंचा। जनपद के जनसेवी अधिवक्ता मोहम्मद हैदर ने इसके लिए जनहित याचिका डाली थी। न्यायमूर्तिद्विय राजन रॉय एवं ओम प्रकाश शुक्ल के समक्ष इसपर सुनवाई हुई।
न्यायालय याचिकाकर्ता के अनुरोधों का संज्ञान में लेते हुए उक्त पोस्टमॉर्टम हाउस के क्रियाशील न होने का यूपी सरकार से जवाब-तलब किया। याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से दूरस्थ तहसीलों से शवों को जि़ला पोस्टमॉर्टेम हाउस लाने, ले जाने हेतु शव वाहन नियुक्त करने के अनुरोध के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी , खीरी से भी सावल किया। वहीं अदालत ने उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और वाहनों की वर्तमान अवस्था का आंकलन कर उक्त व्यवस्था को किये जाने का निर्देश भी दिया ।न्यायालय ने सरकार की इस आपत्ति को नकारा , कि जनपद में पर्याप्त मानव संसाधन नहीं हैं ।
सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता हैदर ने डाली थी याचिका
असामयिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु होने से टूटे हुए परिवारों की समस्याओं से आहत होकर मोहम्मद हैदरअधिवक्ता ने दाखिल की थी याचिका। याचिका दाखिल करने से पूर्व प्रकरण में मोहम्मद हैदर ने लगभग 4 वर्षों से किया था शोध एवं एकत्रित की थी वस्तुपरक जानकारी जो उनकी वृहद जनहित याचिका में उल्लिेखित थी ।