केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर कही ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। दरअसल, ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।

ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे थे। कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए सीएम केजरीवाल को राहत नहीं दी। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी।

सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए  22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।

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