SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हर डिटेल EC को दिया, कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बांड मामले में 18 मार्च को आए आदेश का पालन किया गया है। चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।
हलफनामे में ये भी कहा गया है कि सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी (KYC) की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) पर असर पड़ सकता है। इसी तरह सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी सिस्टम में फीड नहीं की जाती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था।