जेल से रिहा हुआ लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत की स्वकृति मिलने के बाद आज आशीष मिश्रा रिहा हो गया। जमानत की मंजूरी के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को जेल से रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर ही यूपी और दिल्ली से बाहन जाने का भी निर्देश दिया था। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

यूपी और दिल्ली छोड़ने का भी आदेश

बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा। पीठ ने कहा कि वह न्याय के हित को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से ‘प्रायोगिक आधार’ पर यह फैसला करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी कर रही है। पीठ ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का  इस्तेमाल करते हुए चार आरोपियों – गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे।

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