लालू यादव को चारा घोटाले मामले में 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना, CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

Lalu Yadav sentenced to 5 years in fodder scam case, fined 60 lakhs, the special court of CBI gave the verdict

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी ठहराया था। आज इसी मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है। उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार का था। इसमें लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था।

गौरतलब है कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। बाद में हाईकोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिसपर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। लालू को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी।

 

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