महंत यति नरसिंहानंद की बढ़ी मुश्किलें, एक और FIR दर्ज, जानिए मामला 

4PM न्यूज नेटवर्क: पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महंत यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रहीं हैं। इस दौरान ठाणे में यति नरसिंहानंद के खिलाफ रविवार (06 अक्टूबर) को एक और मामला दर्ज किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले ही इस मामले को लेकर कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गई हैं। पुलिस के अनुसार, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 सितंबर को हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यति पर कई धाराओं में FIR दर्ज हुई है।

यति नरसिंहानंद के बयान से गरमाया माहौल

दरअसल, नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान के बाद कई लोग डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। मंदिर के एंट्री गेट पर बेरिकेड्स लगाए गए हैं। मंदिर के बाहर गाजियाबाद पुलिस की 4-5 पीसीआर वैन खड़ी हैं।
इस मामले में मुंब्रा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्य करना), 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई), 299 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और धारा 302 (किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्द बोलना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

 

सूत्रों के मुताबिक नरसिंहानंद के खिलाफ कई राज्यों में भी पुलिस में शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गयी है। अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती शहर में भी उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वहां नागपुर गेट पुलिस थाने के बाहर उनकी टिप्पणियों को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए जिनमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की 10 वैन भी क्षतिग्रस्त हो गयीं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • गाजियाबाद पुलिस की ओर से महंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है।
  • FIR में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, उसमें सजा का प्रावधान तीन साल से कम है।
  • लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष और आक्रोश है।
  • गाजियाबाद पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

 

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