मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत
- कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार से जुड़े कथित आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में आज सोमवार (11 दिसंबर) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई 10 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है।
आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। यहां जेल में बंद आप नेता की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को 10 जनवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 21 नवबंर दिन मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा था कि आरोपित व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं।
संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति के बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। हालांकि, संजय सिंह ने आरोपों का खंडन किया है। धनशोधन रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सदस्य के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि अरोड़ा ने सिंह के घर पर दो मौकों पर दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच यह नकदी पहुंचाई गई. हालांकि सिंह ने इस दावे का खंडन किया है। दिल्ली पर शासन करने वाली ‘आप ने उनके नेताओं की गिरफ्तारियों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।