मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत,तुरंत रिहा करने का दिया आदेश, भंग की यूपी की SIT

Mohammad Zubair got big relief from Supreme Court, ordered to be released immediately, UP's SIT dissolved

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।

दरअसल, मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी FIR खारिज करने की मांग की है। साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब किया। इस मामले में अब एक ही जांच एजेंसी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 FIR को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया। इस मामले में जांच के लिए गठित यूपी की SIT को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इंकार कर दिया।

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