निकाय आरक्षण पर कल फिर सुनवाई
Municipal elections: hearing again tomorrow
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में obc आरक्षण को लेकर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी। जिसके बाद कल यानी 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी है। वहीँ अधिसूचना जारी करने पर भी बुधवार तक की रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारे जवाब पेश कर दिए गए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने उस प्रति के उत्तर दाखिल भी कर दिए।राज्य सरकार का कहना था कि मांगे गए सारे जवाब प्रति शपथ पत्र में दाखिल कर दिए गए हैं। इस पर याचिकाओं के वकील ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। उत्तप्रदेश सरकार ने दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। शहरी विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा है कि ट्रांसजेंडर को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निगाहों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।