एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत…
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये जमानत चिकित्सा आधार पर दी है। बता दें कि मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में थे। उन्हें 17 महीन बाद बेल मिली है। लाइव लॉ के मुताबिक, ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया।
16 महीने से चल रहा किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज
नवाब मलिक का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मलिक को अंदर रखने की आवश्यकता क्यों है? सिब्बल ने आगे कहा कि मलिक का पिछले 16 महीने से किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज चल रहा है। नवाब मलिक अदालत की अनुमति से पिछले साल से कुर्ला के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। मलिक की एक किडनी खराब हो गई है। इसके अलावा वो अन्य शारीरिक बीमारियों से भी पीड़ित हैं।
ईडी ने नहीं जताई आपत्ति
ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें चिकित्सा आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें दो महीन के लिए बेल दे दीजिए।