NCP (SP) नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, SC ने बीमारी को माना आधार
मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को आज मंगलवार (30 जुलाई) को बड़ी राहत दी है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को आज मंगलवार (30 जुलाई) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेता की बीमारी को आधार मानते हुए जमानत मंजूर की है। दरअसल, मलिक ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय से राहत मांगी थी कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी रोग से पीड़ित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नवाब मलिक को यह राहत उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आने तक बनी रहेगी।
आपको बात दें कि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दी है। दरअसल, मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में कोर्ट का कहना था कि उन्हें विशेष चिकित्सा सहायता मिल रही है और उनके स्वास्थ्य अधिकार या जीवन अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया रहा है।
बता दें कि ED ने फरवरी 2022 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक ने हाईकोर्ट से राहत मांगी थी और साथ ही ये दावा भी किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित है। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत भी मांगी थी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- इसके बाद शीर्ष अदालत ने कुछ महीने पहले उनको अंतरिम जमानत दी थी, इसे बाद में तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की।
- ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध नहीं किया, अंतरिम चिकित्सा जमानत को स्थायी बनाया जा सकता है।