अब एक दुकान पर मिलेंगी देसी-विदेशी बीयर, UP में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि इस वर्ष E-लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की सभी देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी व्यवस्था में एक आवेदक को सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा। राज्य में एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी।
देसी, विदेशी-बीयर, अब एक दुकान पर
आपको बता दें कि प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से जारी किया जाएगा। विभाग इस बार पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेगा। हालांकि, 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा।
इसके अलावा नई नीति में देशी मदिरा को एसेप्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शराब में मिलावट की संभावना समाप्त होगी। यह नई नीति राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के मुख्य भवन में सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर इन दुकानों को अनुमति दी जाएगी। इनके लिए मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 25 लाख रुपये वार्षिक फीस लेकर किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेगी।