केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट में होना होगा पेश

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायतों पर निचली अदालत की ओर से जारी समन को सत्र अदालत में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कोर्ट ने 16 मार्च का समय दिया है। इसमें छूट की मांग कर उन्होंने याचिका लगाई। जिसपर कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने समन वाली याचिका पर राहत देने से मना कर दिया है। अब मुख्यमंत्री को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा।

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