एआईएडीएमके से निष्कासित पनीरसेल्वम को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) से निष्कासित किए गए नेता पनीरसेल्वम को राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने पार्टी से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही उनकी याचिका ठुकरा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पनीरसेल्वम को राहत नहीं मिली है।
गौरतलब है कि जुलाई 2022 की आम परिषद की बैठक में के. पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसके बाद पलानीस्वामी ने पनीरसेल्वम के साथ तीन और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पनीरसेल्वम ने इन दोनों फैसलों को चुनौती दी थी, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां फैसला उनके पक्ष में नहीं आया।
बता दें कि सामान्य परिषद अन्नाद्रमुक की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। पार्टी ने पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर, पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव चुनने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। पलानीस्वामी को 2023 में पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। अन्नाद्रमुक तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है।