बिलकिस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 21 जनवरी से पहले ही करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों को एक बड़ा झटका दिया है। दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि दोषियों को 21 जनवरी को खत्म हो रहे समय से पहले ही सरेंडर करना होगा। बिलकिस बानो मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के लिए 11 दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है।

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