बागपत के एएसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
गवाही के लिए पेश न होने पर अदालत सख्त
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बागपत। बागपत में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे एएसपी को 19 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करें।
एएसपी पर गाजियाबाद में तैनाती के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मामले में गवाही देने के लिए नहीं उपस्थित होने का आरोप है। पॉक्सो कोर्ट से गुरुवार को यह समन जारी किया गया है। अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा पूर्व में गाजियाबाद में एसपी सिटी तथा क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात रहे हैं। उसी दौरान 15 सितंबर 2016 को सिहानी गेट के एक मोहल्ले में दुष्कर्म की घटना हुई थी। सात वर्षीय बच्ची के साथ 26 वर्षीय परविंदर ने दुष्कर्म किया था। यह वारदात तब हुई थी जब बच्ची पार्क में खेल रही थी। बच्ची ने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिवार के लोगों ने केस दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने परविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होनी है। सभी की गवाही पूरी हो चुकी थी। सिर्फ एएसपी मनीष मिश्र का बयान रह गया था। वह गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे थे।