EPFO नियमों पर भड़के ओवैसी, बोले- बेरोजगारी में सरकार मना रही बचत उत्सव

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पीएफ निकासी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पीएफ निकासी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं. ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पीएफ निकासी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं. ओवैसी ने तंज करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बेरोजगारी में सरकार का ‘बचत उत्सव’ चल रहा है. पहले आप 1-2 महीने में PFनिकाल सकते थे, अब 13 साल इंतजार करिए. ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन सरकार की दया से ही मिलेंगे.”

ओवैसी ने आगे कहा कि ”PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक. मतलब बेरोजगारी में आपको एक साल का इंतजार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते. EPFO वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है.” यानी बेरोजगारी के दौर में भी आपका खुद का पैसा आपको तुरंत नहीं मिलेगा.

ओवैसी ने आगे कहा कि EPFO के पास इस समय 54,658 करोड़ रुपये ‘अनक्लेम्ड PF’ पड़ा है.यानी ऐसे पैसे, जिन पर न किसी कर्मचारी का दावा है और न ही उन्हें निकाला गया है. इसके अलावा, 2535% PF निकासी के आवेदन हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय भी राहत नहीं मिलती. इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता EPFO के इस बदलाव पर सवाल उठा चुके हैं.

विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को रोककर उसका मनमाना इस्तेमाल कर रही है, जबकि जनता संकट के समय अपने ही पैसे के लिए तरस रही है. विपक्ष का आरोप है कि कर्मचारी को अपने पैसे के लिए इतना लंबा इंतजार करना होगा. आखिर यह क्या हो रहा है. सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. ऐसे में कर्मचारी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है. सरकार को चाहिए कि इन सवालों के जवाब दे.

जानिए पहले क्या था नियम?

बताया जाता है कि पहले पूरा पैसा निकालने की अनुमति केवल रिटायर होने या बेराजगार होने पर ही मिलती थी. पहले बेरोजगारी में एक महीने बाद 75% और दो महीने बाद बाकी 25% पैसा निकाला जा सकता था. रिटायरमेंट में एक बार में पूरा पैसा मिल जाता था. लेकिन अब इसी नियम में बदलाव किया गया है.

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