संसद सुरक्षा चूक : सदन में जोरदार हंगामा
- बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग
- गृह मंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी
- संसद की कार्यवाही स्थगित, सरकार ने कहा पूरी जांच की जाएगी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बुधवार को संसद में घुसे दो लोगों द्वारा धुंआ करके पूरे देश को दहशत में डालने वाली घटना के बाद सियासी बवाल मच गया है। जहां पूरे विपक्ष ने संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरते हुए जोरदार हंगामा किया है। वहीं उप नेता सदन राजनाथ ङ्क्षसह ने कहा है कि सांसद पास जारी करने से पहले पूरी जानकारी कर लिया करें। घटना पर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लïाद जोशी ने लोक सभा में सरकार का पक्ष रखा। उधर लोकसभा चेयर के करीब आकर हंगामा करने के चलते टीएमसी सांसद को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया। पकड़े गए सारे आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन है। सुरक्षा में चूक होने के बाद काफी हंगामा हुआ था। हंगामें को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्यवाही कल तक स्थगित की गई। सभी ने इस घटना की निंदा की है। स्पीकर ने इस मामले का संज्ञान लिया है।
यूएपीए के तहत आरोपी गिरफ्तार हुए
दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353, 120बी, 34 और 16 यूएपीए एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब 9 महीने पहली इसी साल मार्च में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास किसानों के प्रोटेस्ट में भी मिले थे। किसानों ने अपने मुद्दों को लेकर एयरपोर्ट का रोड ब्लॉक किया हुआ था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों को 2 बजे पेश किया जा सकता है।
ब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड
संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दोनों सदनों में विपक्ष सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर था। इस दौरान डेरेक ओब्रायन ने भी जमकर हंगामा किया। जिसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, लोकसभा में कल दोपहर बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर हुए तनाव के बीच संसद फिर से शुरू होने पर गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन के खिलाफ आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन ने उस घटना पर चर्चा की मांग की थी, जिसमें दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए और पीले धुएं का धुआं उड़ाने लगे, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सासंद का नाम लेते हुए उन्हें तुरंत सदन छोडऩे का निर्देश दिया। जगदीप धनखड़ ने सदन के खिलाफ आचरण के लिए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को बाहर जाने के लिए कहा कि धनखड़ ने कहा डेरेक ओ’ब्रायन को तुरंत सदन छोडऩे के लिए नामित किया गया है, डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि वह सभापति की अवहेलना करेंगे, वह नियमों का सम्मान नहीं करेंगे, यह एक गंभीर कदाचार और शर्मनाक घटना है।
मोदी मतलब मुश्किल : अधीर
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर कहा, कल की घटना पूरे देश ने देखी…हर दिन देश की सुरक्षा, शक्ति और विकास की बातें होती हैं…लेकिन अंदर ही अंदर सुरक्षा खोखली है। क्या इससे प्रधानमंत्री को कोई सरोकार नहीं है?…लोग कहेंगे मोदी मतलब मुश्किल है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि गैस जहरीली भी हो सकती थी। सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले को लेकर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक हुई या फिर और अधिक स्तर की सुरक्षा की जरूरत है, इस मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
विजिटर्स पर लगी रोक, लगेगा बॉडी स्कैनर
संसद भवन परिसर में प्रवेश के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के अनुसार विजिटर का प्रवेश निलंबित कर दिया गया है। मुख्य द्वार का उपयोग अब केवल सांसद ही करेंगे, मीडिया और स्टाफ सदस्य एक अलग गेट का उपयोग करेंगे। जब विजिटर के पास फिर से शुरू हो जाएंगे, तो वे एक अलग गेट का भी उपयोग करेंगे। वर्तमान में, जांच के चार स्तर हैं – रिसेप्शन से लेकर विजिटर गैलरी तक और इनमें पैट-डाउन और मेटल डिटेक्टर शामिल हैं। अब हवाईअड्डों की तरह यहां भी बॉडी स्कैनर लगाने की तैयारी है। बुधवार की तरह घुसपैठ को रोकने के लिए दर्शक दीर्घा में कांच का आवरण भी होगा।
शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने का आदेश
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइलों को हाईकोर्ट ने अपने अधीन सुनवाई के लिए ले रखा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की स्थापत्य कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट कर रहा है। इससे पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, हाईकोर्ट से मांग की जाएगी कि ज्ञानवापी की तर्ज पर जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश देने की कोर्ट से अपील की जाएगी।
अफजाल अंसारी को मिली ‘सुप्रीम’ राहत
- कोर्ट ने संसद सदस्यता बहाल की
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। दरअसल अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते है। बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा।