Patna News : पटना में महिला पार्षद और डीएम के बीच तीखी नोकझोंक, डीएम बोले- चले जाइए हाईकोर्ट

डीएम से संपर्क करने की कोशिश की और अपना परिचय देते हुए कहा, “सर नमस्ते! सर, इधर सुनिए न…” लेकिन जिलाधिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, “आपसे नहीं बात करेंगे।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः बिहार की राजधानी पटना में गुरूवार यानी 17 अप्रैल 2025 को एक असमान्य दृश्य देखने को मिला, जब एक महिला पार्षद भीड़ के बीच जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से मिलने पहुंची। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली । यह घटना उस समय हुई जब महिला ने डीएम से संपर्क करने की कोशिश की और अपना परिचय देते हुए कहा, “सर नमस्ते! सर, इधर सुनिए न…” लेकिन जिलाधिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, “आपसे नहीं बात करेंगे।”जब महिला ने दोबारा कहा कि वह यहां की पार्षद हैं, तब भी डीएम का रूख सख्त बना रहा। उन्होंने जवाब में कहा, “नहीं बात करेंगे आपसे। चले जाइए हाईकोर्ट।”

अब समझिए पूरा मामला क्या है.दरअसल गुरुवार को कंकड़बाग के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्क में सीएम नीतीश कुमार देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे थे. स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन पुलिस-प्रशासन ने रोक लिया. सीएम के जाते ही मौके पर मौजूद पटना डीएम को लोगों ने घेर लिया और हंगामा करने लगे. विरोध का कारण यह है कि चंद्रशेखर पार्क की जमीन को एक निजी शिक्षण संस्थान को आवंटित कर दिया गया है.

कोर्ट के आदेश से हुआ ऑक्शन: डीएम

आपको बता दें,कि डीएम चंद्रशेखर सिंह ने हंगामा कर रहे लोगों से कहा, “हम लोग जो प्रयास कर सकते थे कर लिया है. दो-दो बार हम लोग हाईकोर्ट गए. कोर्ट के आदेश से ही ऑक्शन हुआ है. आप लेना चाहते हैं तो आप ही ले लीजिए. हल्ला नहीं किया कीजिए.” इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने बताया चंद्रशेखर पार्क की जमीन को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक निजी शैक्षणिक संस्थान को सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट दी कि विद्यालय की यहां जरूरत नहीं है. स्थानीय लोग पार्क के रूप में उपयोग करते हैं. हम लोगों ने यह भी अध्ययन करके दिया कि इस क्षेत्र में दो किलोमीटर के दायरे में कई स्कूल हैं और स्कूल से ज्यादा जरूरत यहां पार्की की है लेकिन कोर्ट ने नहीं माना. इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने ऑक्शन किया है. हाउसिंग बोर्ड ने भी लैंड यूज चेंज करके भी कोर्ट को दिया था कि हम लोग पार्क बनाना चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ है कोर्ट के निर्णय पर हुआ है. अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकता है.

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