बिहार में मंदिरों-मठों का होगा रजिस्ट्रेशन, नया आदेश हुआ लागू
बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम यानी जिलाधिकारियों को मंदिरों-मठों के रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश जारी किए हैं...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम यानी जिलाधिकारियों को मंदिरों-मठों के रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उनकी अचल संपत्तियों का ब्योरा भी बीएसबीआरटी को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार में अब सभी जिलों में संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। साथ ही जिन मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनसे संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण भी तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (BSBRT) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
दरअसल, राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। इस मामले में बिहार सरकार के कानून मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए।
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- इसके साथ ही अचल संपत्तियों का ब्योरा तुरंत बीएसबीआरटी को उपलब्ध कराया जाए।
- कानून मंत्री ने कहा कि अभी तक केवल 18 जिलों ने ही बीएसबीआरटी को आंकड़ा उपलब्ध कराया है।