सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, फिर जाना पड़ेगा जेल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है।।सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। फिलहाल अब सत्येंद्र जैन को फिर जेल जाना पड़ेगा।