राहुल गांधी की नागरिकता पर पूर्व सांसद ने उठाए सवाल, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।  राहुल गांधी की नागरिकता मामले में शुक्रवार (16 अगस्त) को भाजपा नेता...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।  राहुल गांधी की नागरिकता मामले में शुक्रवार (16 अगस्त) को भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

आपको बता दें कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका में कहा है कि उन्होंने कांग्रेस नेता की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को पांच साल पहले शिकायत दी थी लेकिन गृह मंत्रालय ने 5 साल में ये साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है?
बताया जा रहा है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके मुताबिक वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के नियमों के मुताबिक उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। स्वामी ने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो फिर उसे भारत की नागरिता छोड़नी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को अप्रैल 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था। स्वामी ने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकर से इस मुद्दे पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • जस्टिस गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रिटिश हो गए।
  • इस पूरे विवाद पर राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि पूरे देश को पता है कि राहुल भारत में जन्मे हैं और भारतीय हैं।

 

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