सुप्रीम कोर्ट ने दी शिवलिंग वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजूखाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है। इससे पहले, अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट का आदेश है कि 24 जनवरी तक न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को यह आदेश दिया था।

जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत

अदालत ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है।

20 जनवरी को अखिलेश, ओवैसी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई

उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएा प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। अखिलेश और ओवैसी पर ज्ञानवापी को लेकर अपने बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है।

Related Articles

Back to top button