सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

4PM न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों में 563 ग्रेड-I पदों को भरने के लिए तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) द्वारा आयोजित परीक्षा पर रोक लगाने से सोमवार (21 अक्टूबर) को इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अगर इसे रोकते हैं तो इससे ‘अराजकता’ पैदा होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। आपको बता दें कि TGPSC द्वारा आयोजित ग्रुप-I मुख्य परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 563 रिक्तियों के लिए 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अंतरिम रोक लगाने का दबाव डाला तो बेंच ने कहा, परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी है, अगर हम इस स्तर पर परीक्षा रोक देंगे तो अराजकता होगी। साथ ही बेंच ने आगे कहा कि “परीक्षा आज होनी है। छात्र पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर चुके हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि अभ्यर्थी राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही परीक्षा में बैठने का मौका खो देंगे।

ये परीक्षाएं तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार आयोजित की जा रही हैं। आखिरी बार 2011 में आयोजित की गई थीं। सरकारी आदेश के अनुसार, टीजीपीएससी द्वारा अपनाई जा रही कोटा पॉलिसी को पोगुला रामबाबू नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने TGPSC की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
  • TGPSC द्वारा आयोजित ग्रुप-I मुख्य परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 563 रिक्तियों के लिए 27 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

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