’सुप्रीम‘ दरबार में पहुंचा 16 से 18 साल की उम्र में सहमति से यौन संबंध का मामला

अपराध की श्रेणी से बाहर करने की याचिका दाखिल, शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ अक्सर लगाए जाने वाले वैधानिक बलात्कार पर कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर जनहित याचिका पर ध्यान दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर जनहित याचिका पर ध्यान दिया। पीठ ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मामलों और राष्टï्रीय महिला आयोग सहित कुछ अन्य वैधानिक निकायों को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका वैधानिक बलात्कार कानूनों की वैधता को चुनौती देती है जो 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को इस आधार पर अपराध घोषित करते हैं कि ऐसे कृत्यों के लिए उनकी सहमति वैधानिक रूप से अमान्य है। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 32 या रिट की प्रकृति में किसी अन्य दिशा के तहत परमादेश की एक रिट पारित करें और किसी भी 16+ से 18 वयस्कों के बीच स्वैच्छिक सहमति से यौन संपर्क के सभी मामलों पर लागू वैधानिक बलात्कार के कानून को कम करने के लिए 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें कहा गया है कि ऐसे किशोरों में शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमताएं, जोखिमों को समझने और समझने के लिए जानकारी को आत्मसात करने और मूल्यांकन करने की क्षमता, सकारात्मक निर्णय लेने या अन्यथा सूचित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और निडर होकर एजेंसी और निर्णयात्मक/शारीरिक स्वायत्तता होती है। स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से वही करते हैं जो वे अपने शरीर के साथ करना चाहते हैं।

गुजरात सरकार को उच्चतम न्यायालय की नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। गुजरात में बलात्कार की वजह से गर्भवती हुई पीडि़ता को गर्भपात कराने की इजाजत की अर्जी पर आज शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस ममाले को लेकर जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। कार्यसूची में याचिकाकर्ता का नाम गोपनीय होने की वजह से &45 लिखा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार पीडि़ता को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी तो पीडि़ता ने अपनी मां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीडि़ता 25 साल की है। यही वजह है कि कोर्ट में अवकाश के दिन स्पेशल सुनवाई हुई है, जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने अर्जी देखी और पूछा कि 11 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद से क्या हुआ? पीडि़ता के वकील ने कहा कि चार अगस्त को गर्भ का पता चला और सात अगस्त को अर्जी लगाई, इसके बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड बनाया,11 अगस्त को रिपोर्ट आई बोर्ड हमारी दलील के समर्थन में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 10 अगस्त से अब तक बहुत सारा बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस किया गुजरात सरकार, भरूच मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सहित सभी पक्षकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। गुजरात सरकार की वकील स्वाति घिल्डियाल से कोर्ट ने सीधे सवाल पूछे कि आखिर इतने संवेदनशील मामले में इतने दिन कैसे खराब हुए। हमें खेद है कि हमें ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। पीडि़ता के वकील ने कहा कि गर्भावस्था के 25वें हफ्ते में कोर्ट गए थे, लेकिन एक के बाद एक दिन निकल गए. सोमवार के बाद 28 वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। पीड़िता के वकील ने कहा कि आज मेडिकल जांच कराई जाए। कल शाम 6 बजे तक कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. सोमवार को पहले मुकदमे के तौर पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे आदेश की प्रति सभी पक्षकारों को मुहैया करा दी जाए।

आय से अधिक संपत्ति मामले में अमिताभ ठाकुर पूरी तरह मुक्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। पूर्व आईपीएस अफसर और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर आय से अधिक संपत्ति मामले में पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। जुलाई 2015 में अमिताभ ठाकुर द्वारा मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाने के बाद उन पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में उन पर सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा थाना गोमती नगर में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन पर अपनी आय से 98 लाख रुपए अधिक होने का आरोप लगाया गया था। अमिताभ ठाकुर ने उसी समय इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया था। इस मुकदमे की विवेचना ईओडब्लू द्वारा की गई जिन्होंने लगभग साढ़े 3 साल की विवेचना के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि अमिताभ ठाकुर आय से अधिक संपत्ति के दोषी नहीं हैं। ईओडब्ल्यू ने शासन से अनुमोदन के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में लखनऊ कोर्ट को भेजी थी। तब से यह मामला लखनऊ कोर्ट में लंबित था। अब स्पेशल जज पीसी कोर्ट द्वितीय रेखा शर्मा ने अपने आदेश द्वारा ईओडब्ल्यू की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर अमिताभ ठाकुर को आय से अधिक के आरोपों से मुक्त कर दिया है।

अयोध्या में रची गई थी मूसेवाला की हत्या की साजिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की हत्या की साजिश उत्तर प्रदेश में बैठ कर रची गई थी। सूत्रों ने बताया कि अयोध्या में अपराधियों की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें आरोपी अयोध्या में घूमते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सिद्धू मूसेवला हत्याकांड से कुछ दिन पहले की बताई जा रही हैं।
तस्वीरों में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग करने वाला और हाल ही में अजरबैजांन से डिपोर्ट हुआ सचिन थापान दिखाई दे रहा है। सचिन के साथ-साथ बिश्नोई गैंग के तमाम शूटर अयोध्या और लखनऊ में घूमते नजर आ रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले बिश्नोई गैंग को उत्तर प्रदेश में बड़ा कांड करने की सुपारी मिली थी।

उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, टला बड़ा हादसा

मुंबई से आई थी बेंगलुरु फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरु। बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना (केएसआर) रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। दमकल की गाडिय़ों को तत्काल मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में जुट गईं। ये ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के बीच चलती है और केएसआर रेलवे स्टेशन अंतिम स्टापेज है।
दक्षिण-पश्चिम रेलवे के हवाले से बताया है कि आग लगने की घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई, हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल और विशेषज्ञ स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ट्रेन में आग लगने की ये इसी सप्ताह दूसरी घटना है। इसके पहले बुधवार (16 अगस्त) को कच्चा तेल लेकर मुंगेर से किउल जा रही मालगाड़ी के टैंकर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया था और कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टाल दिया गया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। बताया गया था कि स्पार्किंग के चलते ट्रेन के टैंकर में आग लगी थी।

यूपी में दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर अचानक फेल हुआ ट्रेन का ब्रेक

बागपत जनपद में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां दिल्ली-सहारनपुर रेलवे मार्ग पर दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में हादसा होते-होते बच गया। बताया गया कि ट्रेन नंबर 4401 के अचानक ब्रेक फेल हो गए। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

पत्रकार विमल की हत्या में चार आरोपी गिरफ्तार

दो जेल में हैं बंद, जिनकी रिमांड की हो रही तैयारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
अररिया। पत्रकार विमल कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में भरगामा थाना क्षेत्र का विपिन यादव पिता छेदी यादव, मृतक विमल के गांव बेलसारा थाना रानीगंज का भवेश यादव पिता लस्सी यादव और आशीष यादव पिता देवानंद यादव व रानीगंज थाना क्षेत्र के ही कोशिकापुर उत्तर निवासी उमेश यादव पिता स्व तेजनारायण यादव शामिल हैं।
हत्या के मामले में मृतक पत्रकार विमल के पिता हरेंद्र प्रसाद सिंह के फर्द बयान पर रानीगंज थाने में केस दर्ज कर आठ लोगों को नामजद किया गया है। इनमें चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं, इस मामले में नामजद दो अभियुक्त रूपेश यादव पिता उगेन यादव वर्तमान में सुपौल जेल में और क्रांति यादव पिता उमेश यादव अररिया जेल में बंद है। एसपी अशोक कुमार सिंह ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पत्रकार की हत्या के मामले में चार नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं, दो नामजद वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। न्यायिक अभिरक्षा में बंद दोनों अभियुक्तों को भी रिमांड पर लेने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रानीगंज के पत्रकार विमल कुमार की अपराधियों ने शुक्रवार तडक़े लगभग 5.15 बजे घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया।

सीएम नीतीश कुमार ने दिए थे जांच के आदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। अररिया और रानीगंज पुलिस घटना के बाद से ही इसको चुनौती के रूप में लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी कर रही थी। एसपी अशोक कुमार सिंह स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। शुक्रवार की संध्या पूर्णिया के आईजी सुरेश चौधरी ने भी रानीगंज स्थित घटनास्थल का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश एसपी को दिए थे।

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