जनहित में है वक्फ अधिनियम : हैदर
- लखीमपुर खीरी जनपद बार संघ में हुआ व्याख्यान
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद हैदर ने कहा कि वक्फ अधिनियम का उद्देश्य जनहित है। लखीमपुर खीरी जनपद बार के आमंत्रण पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने लखीमपुर अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में आईपी सिंह यादव विधि व्याख्यान माला में जनपद में उपस्थित होकर बार के सदस्यों से संवाद किया ।
श्री हैदर ने वहां बार के ही अनुरोध पर वक्फ अधिनियम, मुस्लिम विधि एवं इससे जुड़े विधिक प्रावधानों से सदस्यों को ज्ञात करवाया। मोहम्मद हैदर के इस व्याख्यान का सबसे आकर्षक बिंदु ये रहा कि उक्त व्याख्यान में बार के सदस्यों के द्वारा भी सक्रिय योगदान दे कर ज्ञानार्जन किया एवं उनके द्वारा वक्फ की अवधारणा, संकल्पना एवं वैधानिकता के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गए जिसका वक्त के द्वारा विधिक प्राविधानों का उल्लेख करते हुए विस्तार से उत्तर दिए गए। इस अवसर पर अधिवक्ता मोहम्मद हैदर के द्वारा वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को परिभाषित एवं उल्लिखित करने वाले दूरगामी न्याय निर्णयों एवं वक्फ की अवधारणा के उदभव, विकास एवं उद्देश्यों के सापेक्ष का एक संकलन तैयार कर बार को 4 प्रतियों में समर्पित किया गया जिसका उपयोग लखीमपुर बार के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।
अधिवक्ताओं ने किया सम्मानित
इसके अतिरिक्त श्री हैदर के द्वारा बार को भारतीय न्याय संहिता जो जुलाई से प्रवृत्त होगी, साइबर विधियां, एवं वक्फ अधिनियम की पुस्तकें भी भेंट कीं, जिनका उपयोग भी बार के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग कर श्री हैदर के वक्तव्यों एवं ज्ञान की भूरि भूरि प्रशंसा की। बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह एवं महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव ने मोहम्मद हैदर को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित किया।