अब यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर चला जुर्माने का चाबुक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गंदगी फैलाना अब आपको भारी पड़ सकता है। शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए योगी सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर कोई गलत करता पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन और स्वच्छता) नियम, 2021 को मंजूरी दे दी गई है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए इसे नगर निकायों पर छोड़ दिया है। वैसे केंद्र सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 हैं। यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कचरे का निपटान नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन और स्वच्छता) नियम 2021 बनाया है। इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए शुल्क और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूल करना।
इस नियम के तहत आवासीय परिसरों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और अन्य प्रतिष्ठानों को तीन तरह के कूड़ा-करकट, जैविक, अकार्बनिक और घरेलू, अलग-अलग कूड़ेदानों में रखना होगा। गीले कचरे का प्रसंस्करण, कंपोस्टिंग आदि के माध्यम से निपटान संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में किया जाएगा। नियमों के तहत कोई भी ऐसा आयोजन, जिसमें 100 या उससे अधिक लोग भाग लेते हैं, तो कार्यक्रम के बाद आयोजक को साइट की सफाई करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर क्षेत्र व कचरे की गणना कर जुर्माना वसूला जाएगा।
क्या है नए नियमों में
नालों में कचरा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसकी जिम्मेदारी संबंधित इलाकों और कॉलोनियों की होगी।
गाड़ी से गंदगी फेंकना या थूकना – 350 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर – 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना
घरों का मलबा सडक़ पर रखने पर 1000 से 3000 रुपए तक का जुर्माना
निजी नालों, सीवर लाइनों से 100 से 500 रुपए तक का घरेलू जुर्माना
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक का जुर्माना
मिट्टी में कूड़ा दबाने या जलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना
खुले में पशुओं को शौंच कराने पर – 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना
नाली व सीवर में कचरा डालने पर 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना