इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें ये बातें

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपने प्रोजेक्ट सीपीसी 2.0 के तहत 7 जून को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। आयकर दाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। आयकर विभाग जल्द ही एक मोबाइल एप लांच कर सकता है जिसमें इस पोर्टल के सभी फीचर्स होंगे।
बता दें कि आयकर विभाग पहले ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर चुका है। इस नए पोर्टल पर जाकर आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।
आयकर विभाग ने नए वित्त वर्ष 2021 में आईटीआर फॉर्म दाखिल करने के लिए जेएसओएन नाम से नई सुविधा शुरू की है। साथ ही, वर्तमान में केवल टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1, 2 और 4 जारी किए गए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल से डाटा लेकर इन फॉर्म को आसानी से प्रीफिल किया जा सकता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वेतन आय, पूंजीगत लाभ और फॉर्म 26्रस् में निहित सभी जानकारी शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2021 से एक नई रियायती कर सुविधा को भी शामिल किया गया है। इसके तहत करदाता को रिटर्न दाखिल करने से पहले पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करते समय ईपीएफ से निकाले गए पैसे दिखाने होंगे।
कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा इस साल ईपीएफ फंड निकालने को लेकर कई छूट दी गई थी। इनमें 3 महीने के एडवांस वापस लेने जैसी छूटें भी शामिल हैं। हालांकि ईपीएफ से निकाला गया यह पैसा टैक्स छूट के दायरे में आता है, फिर भी आईटीआर फाइल करते समय आपको इसका ब्योरा दिखाना होगा।
कोविड-19 के तहत सरकार से मिलने वाले वित्तीय सहायता को टैक्स से बाहर रखा गया है। आईटीआर भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे छूट सूची में दिखाया जाए। ऐसा न करने पर टैक्स नोटिस आ सकता है।

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