इस तारीख से प्रतिबंधित हो जाएंगे सिंगलयूज प्लास्टिक प्रोडेक्ट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने आदेश जारी कर 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की खरीद, बिक्री, निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथिन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रॉन कर दी है। हालांकि मोटाई नियमन 30 सितंबर से शुरू होने वाले दो चरणों में लागू किया जाएगा। इस समय देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथिन बैग प्रतिबंधित हैं।
नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन बैग और 120 माइक्रॉन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरिन और विस्तारित पॉलीस्टीरिन सहित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसे देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कचरे के निस्तारण के लिए पहले से ही वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे और कैंडी के लिए प्लास्टिक की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टीरिन [थर्मो-कॉल] शामिल हैं। इसके अलावा प्लेटें, कप, चश्मा, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट पर प्लास्टिक की चादर और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर शामिल हैं । इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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