नहीं मिली आर्यन खान को जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

नई दिल्ली। आर्यन खान ड्रग्स मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है। आदेश की कॉपी में कोर्ट ने साफ लिखा है कि आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका अपराध जमानती नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्यन खान समेत तीनों आरोपी निर्दोष नहीं हैं। तीनों आरोपी आर्यन, अरबाज और मुनमुन गंभीर अपराधों में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी प्रभावशाली हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है। एनपीडीएस एक्ट 29 आर्यन पर लागू होता है। वहीं, एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान के ड्रग तस्करों से संबंध हैं और उनके व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का मामला सामने आया है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को ड्रग्स मामले की सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 2 अक्टूबर को कोर्ट ने लग्जरी क्रूज शिप पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आर्यन के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज ड्रग मामले में दो आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। हालांकि, खान के वकील ने कहा कि विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल के विस्तृत फैसले का अभी इंतजार है। उन्होंने कहा कि वे बुधवार या गुरुवार तक आर्यन की जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
कोर्ट ने 14 अक्टूबर को वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन खान नशे का आदी है और कई ड्रग तस्करों के संपर्क में भी रहा है। खान, मर्चेंट और धमेचा को पांच अन्य लोगों के साथ 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उन्हें 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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