यूपी में निवेश करें उद्योगपति, हर संभव मदद करेगी सरकार: सीएम

मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने को किया आमंत्रित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में देश के चुनिंदा उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। हम आपको सुरक्षा, सम्मान और माहौल देंगे। आने वाले कुछ ही वर्षो में उत्तर प्रदेश बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से वैश्विक स्तर पर टक्कर लेगा।
मुंबई के ट्राइडेंट होटल में देश के नामी उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आबादी हमारा संसाधन है और आपके लिए बाजार भी। टूरिज्म, चिकित्सा, एक जिला, एक उत्पाद और एमएसई सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार जेवर (नोएडा) में एशिया का सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रही है। पूर्वाचल, पूर्वाचल लिंक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। करीब 600 किमी लंबा मेरठ से प्रयागराज को जोडऩे वाला गंगा एक्सप्रेसवे जून, 2021 से बनना शुरू हो जाएगा। इनके किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। हर जिले के एक जिला, एक उत्पाद के लिए क्लस्टर भी बनाएंगे। आप लोग इन सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 में से कई जिलों में अब भी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। इन जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की जरूरत है। सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देश के दिग्गज कारोबारियों टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. निरंजन हीरानंदानी, केकेआर इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और सीईओ संजय नायर, सिमेंस इंडस्ट्री साफ्टवेयर लिमिटेड के वाइस प्रसिडेंट और एमडी सुप्रकाश चौधरी, एलएंडटी लिमिटेड के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमन्यन, कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा कल्याणी आदि ने मुलाकात की।

दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध: योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म जगत की हस्तियों से कहा है कि हम नोएडा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म सिटी आपकी होगी। आपकी जरूरतों के अनुसार होगी, आप सुझाव दें। उसी के अनुसार अपने वादे के अनुरूप, नोएडा में देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में सारी जरूरी चीजें हैं। विंध्य इलाके में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, संस्कृति और इतिहास की सम्पन्न विरासत समेटे बुन्देलखंड, भगवान श्री राम की अयोध्या के अलावा और भी बहुत कुछ है। इस दौरान फिल्मी हस्तियों ने अपने कीमती सुझाव दिए और कुछ ने अपने प्रोजेक्ट और फिल्म को लेकर व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने रखी।

लिव इन रिलेशन वैधानिक किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

याचिका कर्ता के मांग करने पर उपलब्ध कराया जाए पुलिस संरक्षण

गीताश्री
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़े को राहत देते हुए कहा है लिव इन रिलेशनशिप को देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है इसलिए किसी भी व्यक्तिको चाहे वह अभिभावक ही क्यों न हो, दो वयस्क लोगों के बिना शादी किए शांतिपूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे फर्रुखाबाद के जोड़े को संरक्षण देने और उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है। फर्रुखाबाद की कामिनी देवी और अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने कहा कि लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन की विस्तृत व्याख्या की है।
कोर्ट ने कहा कि दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह भारत में भी लिव इन को सामाजिक मान्यता नहीं है मगर दो लोगों के बिना शादी किए साथ रहने से कोई अपराध नहीं बनता है। भले ही इसे अनैतिक माना जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है। जिसका सहारा वह महिलाएं भी ले सकती हैं जो बिना विवाह किए विवाह जैसी स्थिति में रह रही हैं। कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विस्तृत निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को हिंसा से संरक्षण देने के लिए कानून बनाए हैं। कोर्ट ने याचीगण के शांति पूर्वक साथ रहने में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए एसएसपी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि याचीगण के मांगने पर उनको पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए। याची कामिनी देवी का कहना था कि परिवार के लोग उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उम्रदराज व्यक्ति से करवाना चाहते हैं। इसके लिए उसे परेशान किया जा रहा है। इस बात की जानकारी होने पर वह छह माह पूर्व अजय के साथ लिव इन में रहने लगी। इसके बावजूद परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं। याची ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर संरक्षण देने की मांग की थी मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

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