हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, बहराइच में 23 मकानों पर चलेगा बुलडोजर

4PM न्यूज नेटवर्क: बहराइच पिछले कई महीनों से लगातार भेड़ियों के आतंक की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है लेकिन इस दौरान बहराइच में बुलडोजर एक्शन की वजह से चर्चाओं में है। मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस एक्शन के दौरान यहां के रास्ते की सरकारी जगह पर बने अवैध घरों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगो के भवनों को ध्वस्त किया जा रहा हैं।

सूत्रों के मुताबिक यहां करीब 23 भवनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि यह सभी भवन अवैध हैं और सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। इन 23 भवनों में लगभग 8 से 9 दुकाने हैं और 4 से 5 मकान हैं।

जिला प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई लोगों ने कल ही अपने घर और दुकाने खाली कर दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और शांति भंग ना हो इसलिए एसडीएम ने एसपी से पीएसी की मांग की है। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

वहीं कैसरगंज तहसील के फखरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय जगना में गाटा संख्या 92, 211 और 212 की जमीन खलिहान और रास्ते के लिए अंकित है। लेकिन इसी जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा जमाया है। किसी ने पक्का तो किसी ने फूस की झोपड़ी रख ली है। 129 से अधिक लोग अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे हैं। इनमें बड़े से लेकर बच्चे भी शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस मामले में बुधवार (25 सितम्बर) को एसडीएम आईएइस आलोक कुमार, सीआरओ के अलावा पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में पक्के मकानों को तोड़ दिया गया।
  • एसडीएम ने बताया कि पहले शिफ्ट में 23 मकान तोड़े जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर काफी पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ महिला पुलिस कर्मी तैनात है।

 

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