वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में शनिवार (28 सितम्बर) को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है...
4PM न्यूज नेटवर्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में शनिवार (28 सितम्बर) को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है। जिसके पीछे चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली करने का आरोप लगा है। साथ ही जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।
ऐसे में उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान का विकल्प प्रस्तुत करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था. हालांकि, यह योजना बाद में विपक्षी दलों के विरोध और दायर की गई याचिकाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती थी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- बेंगलुरु की अदालत ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
- याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें रखीं।, मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।