पुलिस अफसर ने 14 साल की दलित छात्रा का किया रेप, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
4PM न्यूज़ नेटवर्क: केरल उच्च न्यायालय से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। केरल हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी पुलिस अधिकारी को शुक्रवार (22 नवंबर) को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने दो साल पहले बाल दिवस के दिन एक स्कूली छात्रा से बलात्कार किया था। ये घटना केरल के त्रिशूर जिले में घटी थी। 14 साल की दलित समुदाय की छात्रा से आरोपी ने एक घर में रेप किया था।
इस मामले में न्यायमूर्ति के. बाबू ने अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया है, जो पीड़िता के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) प्रशिक्षक था। इस मामले में अदालत ने कहा कि उसने ‘‘जघन्य अपराध’’ किया है और वह ‘‘जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है’’
उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘‘अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन वह किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से भी पूरी तरह से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती।’’ कोर्ट ने कहा कि ‘‘अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि अपीलकर्ता (पुलिस अधिकारी) पर जघन्य अपराध करने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस अधिकारी पीड़िता के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट (SPC) ट्रेनर था। पीड़िता और आरोपी की फोन पर बात होती थी। 14 नवंबर, 2022 को आरोपी पीड़िता को लालच देकर त्रिशूर जिले के एक घर में ले गया और उससे बलात्कार किया। इसके बाद 26 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी उस समय से अभी तक न्यायिक हिरासत में है। अब कोर्ट ने पुलिसवाले को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है।