सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CLAT PG 2025 के खिलाफ दायर याचिका, जानिए पूरा मामला 

4PM न्यूज़ नेटवर्क: CLAT PG (Common Law Admission Test for Postgraduates) 2025 के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया और आगे इस बात पर जोर दिया कि ऐसी शिकायतों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहला उदाहरण नहीं होना चाहिए।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की, “ऐसी मिसालें हैं जो बताती हैं कि हम पहले उदाहरण की अदालत के रूप में कार्य नहीं करसकते। हम इस अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।” दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसमें क्लैट पीजी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि प्रोविजनल आंसर-की में 12 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं।

आपको बता दें कि ये याचिका क्लैट के रिजल्ट आने से पहले दायर की गई थी, उस समय माना जा रहा था कि रिजल्ट की घोषणा 10 दिसंबर को की जाएगी, जबकि उसका फाइनल आंसर-की 9 दिसंबर को जारी होगा, लेकिन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी सीएनएलयू (CNLU) ने यूजी और पीजी दोनों कोर्सेस के लिए क्लैट (CLAT) 2025 परीक्षा का रिजल्ट इस तारीख से पहले ही यानी 8 दिसंबर को ही जारी कर दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • याचिकाकर्ताओं ने उत्तर कुंजी की आलोचना की।
  • 12 प्रश्नों में त्रुटियों को उजागर किया और प्रति आपत्ति ₹1,000 शुल्क को अत्यधिक माना है।
  • विशेष रूप से यह देखते हुए कि त्रुटियाँ कंसोर्टियम की अपनी गलतियों से उत्पन्न हुई थीं।
  • उन्होंने उत्तर कुंजी जारी करने, परिणाम और काउंसलिंग पंजीकरण तिथियों के तेजी से उत्तराधिकार को भी चुनौती दी।

 

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