सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक और राहत, सीबीआई व ईडी के सामने पेश होने की शर्त हटी

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया से हर सप्ताह दो बार सीबीआई और ईडी के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की शर्त हटा दी है। शीर्ष अदालत ने अगस्त में आप नेता को 17 महीने जेल में गुजारने के बाद नियमित जमानत देते समय उन पर यह शर्त लगाई थी।सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की आलोचना करते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। कोर्ट ने कहा था कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। बता दें कि, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने गिरफ्तार किया था।क्या थीं जमानत की शर्तेंन्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत देते हुए सिसोदिया पर 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो पर्सनल बॉन्ड भरने, अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराने, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने अथवा सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्तें लगाई थीं।सीबीआई ने सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तारसिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। हालांकि, विवाद बढऩे पर यह शराब नीति रद्द कर दी गई थी।ईडी ने सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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