विधायक अमानतुल्लाह को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक से इंकार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमितता के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई है। अमानतुल्लाह खान ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान की हाई कोर्ट में याचिका का विरोध किया था। इस केस में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने निचली अदालत के दस्तावेज मांगे हैं और इस मामलो को सुनवाई के लिए 6 फरवरी के लिए लिस्ट किया है।

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