सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले DND पर टोल फ्री
4PM न्यूज़ नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने DND टोल टैक्स फ्री रखने पर आज (20 दिसंबर) बड़ा फैसला किया है। दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल फ्री रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सूत्रों के मुताबिक टोल कम्पनी NTBCL की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DND फ्लाईवे पर टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी पर टोल टैक्स को लेकर यह आदेश सुनाया है। इसके तहत दिल्ली और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना लाखों यात्रियों और वाहनों को राहत देते हुए इसे पहले की तरह ही फ्री रखने का निर्णय किया गया है।
NTBCL ने जनता को दिया धोखा: सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, कोर्ट ने कहा कि NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया था, जो पूरी तरह से मनमाना और गलत फैसला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि DND पर टोल अब फ्री ही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोल वसूलने के लिए NOIDA और टोल कम्पनी NTBCL के बीच समझौता कतई सही नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने कहा- इस एग्रीमेंट को इस तरह बनाया गया था कि टोल कंपनी को अनिश्चित काल तक टोल वसूलने के लिए छूट मिल सके। इस समझौते के चलते आम लोगों से कई 100 करोड़ रुपये गलत तरीके से वसूले गए हैं।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में DND में टोल वसूली बंद करवा दी थी। इसके खिलाफ टोल टैक्स कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को शुल्क वसूलने या लगाने के लिए अधिकार सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को दिए गए रियायत समझौते को शर्तों के विरुद्ध माना है।
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गलत समझौते को लेकर NTBCL ने जनता को धोखा दिया है।
- इसलिए उपयोगकर्ता या टोल शुल्क का संग्रह जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
- कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि DND पर चलने वालों को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।