राहुल को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट से मिली जमानत
- मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पुणे। पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी है। यह मामला गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों को बदनाम किया गया था। भाषण में, गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में एक घटना के बारे में लिखा था जहां उन्होंने और कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, सावरकर कथित तौर पर इसके बारे में खुश महसूस कर रहे थे।
सात्यकी सावरकर ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और उन्हें काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी, और वीडी सावरकर ने इस आशय पर कभी कुछ नहीं लिखा था। अपनी शिकायत में सावरकर ने कहा कि गांधी के बयान उनके परपोते की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद पुणे कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मानहानि के आरोपों का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया सबूत थे। इससे पहले रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते यह टल गई है। वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सांसद-विधायक के लिए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि नियत की है।