उदयपुर फाइल्स’ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी, केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार
कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने हमसे पूछा, तो मैंने खुद फिल्म देखी. मैं पूरी तरह से हिल गया था.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर जारी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है।
अदालत ने केंद्र सरकार की समीक्षा समिति के निर्णय तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने का संकेत दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फिल्म पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया गया है।
इसके साथ ही फिल्म में समलैंगिकता तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को भी गलत ढंग से दर्शाने की बात कही गई।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है, ताकि मामला जल्द सुलझाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई करेगा.कोर्ट ने आदेश में यह भी दर्ज किया है कि मृतक कन्हैया लाल के बेटे को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. संबंधित एसपी और आयुक्त इसका आकलन करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने हमसे पूछा, तो मैंने खुद फिल्म देखी. मैं पूरी तरह से हिल गया था. अगर कोई जज इसे देखे, तो उसे पता चलेगा कि यह पूरी तरह से समुदाय के खिलाफ नफरत का विषय है, मैं आमतौर पर दूसरे पक्ष में हूं. यह एक दुर्लभ मामला है. यह हिंसा को जन्म देता है.उन्होंने कहा कि यह एक समुदाय का अपमान है. समुदाय का एक भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखाया गया है.
समलैंगिकता, न्यायिक मामले, महिलाओं के साथ व्यवहार, एक लोकतांत्रिक देश ऐसी फिल्म को प्रमाणित कर रहा है. अकल्पनीय, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में इस तरह के एजेंडा आधारित फिल्म को अनुमति मिलनी चाहिए.
केंद्र सरकार ले फिल्म पर फैसला- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज हुई सुनवाई में उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज पर लगी रोक नहीं हटाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का अदालत इंतजार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करना ही उचित होगा. केंद्र सरकार की कमेटी जल्द से जल्द इस पर फैसला ले.
क्या है याचिकाकर्ता की मांग?
फिल्म के ट्रेलर और प्रचार को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है. ये याचिका कन्हैया लाल हत्या मामले में 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर की गई है. मोहम्मद जावेद ने दलील दी है कि जब तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए. फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 2022 में हुए कन्हैया लाल साहू हत्याकांड पर आधारित है.
इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी याचिका दायर की थी. मदनी ने अपनी याचिका में कहा है कि सेंसर बोर्ड द्वारा 55 सीन हटाने के बावजूद फिल्म का स्वरूप वही बना हुआ है और इसकी प्रचार गतिविधियों से देश में हिंसा फैल सकती है.


