‘बाहुबली नहीं बजरंगबली…’, अमित शाह के खिलाफ केस में गवाहों के बयान से नाराज हैं अखिलेश यादव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक मन्हानी याचिका के मामले में आज मुख्य अभिनेता/सांसद, मित्र अदालत ने गवाहों मित्र किशोर शर्मा का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने अब अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है।
क्या है मामला?
यह मामला नवल किशोर शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 फरवरी, 2022 को बदायूँ के सहसवान में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष के साथ पहले ‘आजम खान, मुख्तार अब्बास नकवी, अतीक अहमद जैसे माफिया ‘दिखाई देते थे, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, ‘बाहुबली नहीं, बजरंगबली बताए जाते हैं।’
कोर्ट में आगे की कार्यवाही
पहले विशेष मामले में एमपी/क्लासिक कोर्ट ने 18 फरवरी, 2022 को इस क्षेत्र से बाहर के पदों पर नियुक्ति को खारिज कर दिया था। हालाँकि, वादी द्वारा अपील दायर की गई थी, जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया और मामले को मुख्य धार्मिक जादूगर की अदालत में भेज दिया गया। इसी आदेश के बाद आज सीआरपीसी की धारा 202 के तहत गवाह किशोर शर्मा का बयान दर्ज किया गया।



