शांति विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया: जयराम रमेश

  • कहा- यह विधेयक पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद, संसद ने गुरुवार को भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) विधेयक को पारित कर दिया, जिससे भारत के कड़ाई से नियंत्रित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी भागीदारी के द्वार खुल गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पिछले सत्र में, निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देने के लिए शांति विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित किया गया। राज्यसभा में अपने भाषण में मैंने कहा था कि शांति विधेयक पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। अब हमें शांति का असली अर्थ समझ आ गया है।
वहीं इस विधेयक को लेकर सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अपने विकसित भारत कार्यक्रम के तहत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो वर्तमान में सरकारी स्वामित्व वाली ‘न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ के स्वामित्व और संचालन में हैं, की कुल क्षमता 8.8 गीगावाट है। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर नीति निर्माण में सार के बजाय दिखावे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि बीजेपी पहले एक संक्षिप्त नाम खोजती है और फिर उसके आधार पर अधिनियम या नीति बना देती है, उन्होंने मजबूत कानून निर्माण और गंभीर संसदीय जांच की कीमत पर प्रमुख योजनाओं के ब्रांडिंग के प्रति जुनून का उपहास किया। उन्होंने कहा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच 2008 के समझौते ने कई रास्ते खोले, और इसका एक परिणाम यह विधेयक है। यह विधेयक उसी 2008 के समझौते के कारण संभव हो पाया है, जिसका आपने विरोध किया था। रमेश ने कहा कि यह विधेयक तीन स्तंभों पर आधारित है- निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व ढांचे के तहत परमाणु दायित्व, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड।

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