मिडिल क्लास के लिए बजट 2026 में टैक्स में नई राहत

बजट 2026 में सैलरीड और मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण राहतों का ऐलान किया गया है। इनमें नया आसान इनकम टैक्स एक्ट और ऑटोमैटिक निल डिडक्शन सर्टिफिकेट (NDC) शामिल हैं, जो आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: बजट 2026 में सैलरीड और मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण राहतों का ऐलान किया गया है। इनमें नया आसान इनकम टैक्स एक्ट और ऑटोमैटिक निल डिडक्शन सर्टिफिकेट (NDC) शामिल हैं, जो आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से मिडिल क्लास और सैलरीड कर्मचारियों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने बजट में ऐसे कई ऐलान किए हैं, जिनका उद्देश्य टैक्स भुगतान को सरल बनाना और फाइलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। अधिकारियों के अनुसार, ऑटोमैटिक निल डिडक्शन सर्टिफिकेट से टैक्सपेयर्स को हर साल अलग से सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं नया इनकम टैक्स एक्ट कर नियमों को सरल और आसान भाषा में प्रस्तुत करेगा, जिससे आम जनता को अपने टैक्स अधिकार और दायित्व आसानी से समझ में आएंगे।

बजट 2026 में सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की गईं. हालांकि आगामी वित्तीय वर्षों के लिए इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बजट में ऐसे कौन कौन से ऐलान किए गए हैं, जो आम लोगों या यूं कहें कि टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास की जेब पर असर डाल सकते हैं.

1. न्यू इनकम टैक्स एक्ट
बजट भाषण के अनुसार, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा. आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म्स शीघ्र ही नोटिफाई किए जाएंगे. फॉर्म्स को इस प्रकार से रीडिफाइंड किया गया है कि आम नागरिक आसानी से उनका पालन कर सकें.

2. निल डिडक्शन सर्टिफिकेट
छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके तहत वे नियम आधारित प्रक्रिया के तहत ऑटोमैटिकली कम या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. इससे वर्तमान में निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी.

3. मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए किसी भी ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी और कोई टीडीएस लागू नहीं होगा.

4. टीसीएस रेट्स में कटौती
बजट 2026 के भाषण में दो प्रमुख घोषणाएं की गईं; पहली, फॉरेन ट्रैवल पैकेज में टीसीएस को मौजूदा 5 फीसदी और 20 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है, बिना किसी निर्धारित राशि के. दूसरी, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए एलआरएस योजना के तहत टीडीएस को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है.

5. ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई पर टीडीएस
अस्पष्टता से बचने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई पर टीडीएस को ठेकेदारों को किए गए भुगतान के दायरे में लाया गया है. इस प्रकार, इन सर्विसेज पर टीडीएस की दर केवल 1 फीसदी या 2 फीसदी होगी.

6. रिवाइज्ड आईटीआर की डेडलाइन
रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा.

7. फॉर्म 15G/फॉर्म 15H स्वीकार किए जाएंगे
एक से ज्यादा कंपनियों में सिक्योरिटीज रखने वाले टैक्सपेयर्स डिपॉजिटरी को निवेशक से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और इसे सीधे विभिन्न संबंधित कंपनियों को प्रदान करने में सक्षम होंगे.

8. आईटीआर की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है. आयकर रिटर्न 1 और आयकर रिटर्न 2 31 जुलाई तक दाखिल किए जा सकेंगे. हालांकि, नॉन-ऑडिट व्यावसायिक मामलों या ट्रस्टों को 31 अगस्त तक का समय दिया जाएगा.

9. एनआरआई की भारत में प्रॉपर्टी सेल
बजट 2026 के प्रस्तावों के अनुसार, एनआरआई द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती और जमा करने के लिए टीएएन की आवश्यकता के बजाय निवासी खरीदार के पैन आधारित चालान का उपयोग करने का प्रस्ताव है.

10. विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना
छात्रों, युवा प्रोफेशनल्स, तकनीकी कर्मचारियों, विदेश में बसे विदेशी नागरिकों और ऐसे ही अन्य छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक निश्चित सीमा से कम आय या संपत्ति का खुलासा करने के लिए एक बार की 6 महीने की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम का ऐलान हुआ है. यह योजना टैक्सपेयर्स की दो कैटेगरीज पर लागू होगी.

पहली कैटेगिरी जिन्होंने अपनी विदेशी इनकम या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है और दूसरी कैटेगिरी, जिन्होंने अपनी विदेशी आय का खुलासा किया है और/या देय कर का भुगतान किया है, लेकिन अर्जित संपत्ति की घोषणा नहीं कर सके.

पहली कैटेगिरी के लिए, अघोषित इनकम/संपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित है. उन्हें संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30 फीसदी या अघोषित इनकम का 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में और जुर्माने के बदले अतिरिक्त इनकम टैक्स के रूप में 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा और इस प्रकार उन्हें प्रोसिक्यूशन से छूट प्राप्त होगी. वहीं दूसरी कैटेगिरी के लिए, संपत्ति का मूल्य 5 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित है. यहां, 1 लाख रुपये का शुल्क भुगतान करने पर जुर्माने और प्रोसिक्यूशन दोनों से छूट प्राप्त होगी.

11. जुर्माने और प्रोसिक्यूशन को तर्कसंगत बनाना
जुर्माने और प्रोसिक्यूशन को तर्कसंगत बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं; उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

बजट 2026 में वैल्यूएशन और जुर्माने की कार्यवाही को एक समान आदेश के माध्यम से एकीकृत करने का प्रस्ताव है. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सामने अपील की अवधि के दौरान टैक्सपेयर्स पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो. इसके अलावा, प्री पेमेंट की राशि को 20 फीसदी से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल टैक्स डिमांड पर ही की जाएगी.

रीवैल्यूएशन कार्यवाही शुरू होने के बाद भी करदाताओं को अपने रिटर्न को संबंधित वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत कर दर पर अपडेट करना होगा. निर्धारण अधिकारी अपनी कार्यवाही में केवल इसी अपडेटेड रिटर्न का उपयोग करेगा. कुछ तकनीकी चूकों, जैसे खातों का ऑडिट न कराना, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट पेश न करना और वित्तीय लेनदेन के डिटेल प्रस्तुत न करना, के लिए जुर्माने को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है.

कम रिपोर्टिंग के मामलों में जुर्माने और अभियोजन से छूट के लिए पहले से ही एक ढांचा मौजूद है. मैं इस ढांचे को गलत रिपोर्टिंग पर भी लागू करने का प्रस्ताव करती हूं. हालांकि, ऐसे मामले में करदाता को देय कर और ब्याज के अतिरिक्त कर राशि का 100 फीसदी अतिरिक्त आयकर के रूप में देना होगा. अकाउंटिंग बुक्स और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना और वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने पर टीडीएस भुगतान की आवश्यकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है. इसके अलावा, छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा.

12. शेयर बायबैक को कैपिटल गेन माना जाएगा
बजट 2026 में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक पर कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. हालांकि, टैक्स मध्यस्थता के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, प्रमोटर्स को अतिरिक्त बायबैक टैक्स का भुगतान करना होगा. इससे कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए प्रभावी टैक्स 22 प्रतिशत हो जाएगा. नॉन-कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए प्रभावी कर 30 फीसदी होगा.

13. पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टिड सामान पर कस्टम ड्यूटी आधी
पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टिड सामान पर कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर में संशोधन करते हुए, मैं पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टिड सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं.

14. एफएंडओ पर सीमा शुल्क में वृद्धि
वित्त मंत्री सीतारमण ने वायदा पर सीमा शुल्क को वर्तमान 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है. विकल्प प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर लगने वाले एसटीटी को क्रमशः 0.1 फीसदी और 0.125 फीसदी की दर से बढ़ाकर 0.15 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

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