सोनिया और राहुल गांधी को राहत

- ईडी की याचिका पर सुनवाई टली
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने होनी थी। मिली जानकारी के अनुसार, अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को होगी। एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
अधिकारियों के मुताबिक, ईडी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है और चार्जशीट में पेश की गई सामग्री पर औपचारिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। इससे पहले, 22 दिसंबर को हाई कोर्ट ने गांधी परिवार और कई अन्य लोगों को मुख्य याचिका और ईडी की उस अर्जी, दोनों के संबंध में नोटिस जारी किए थे, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन गलत था, क्योंकि यह किसी स्नढ्ढक्र पर आधारित नहीं थी।



