ऊर्जा व नगर विकास विभाग की शिकायतें एक ही पोर्टल से होंगी दूर : शर्मा
- प्रदेश में अब संभव होगा शिकायतों का समाधान
लखनऊ। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने नई पहल करते हुए ‘संभवÓ वेब पोर्टल की शुरुआत की। ‘संभवÓ का फुल फार्म सिस्टेमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फार ब्रिंगिंग हैपीनेस एंड वैल्यू…है। यह पोर्टल उनके दोनों विभागों की योजनाओं, व्यक्तिगत जनशिकायतों, विभागीय मुद्ïदे, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत निगरानी करेगा। दोनों विभागों में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। पोर्टल की शुरुआत करते हुए एके शर्मा ने कहा कि जन शिकायतों को तेजी से हल करने व विभागीय कार्यक्रमों का लाभ नीचे तक मिले, इसके लिए संभव नामक इस प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है। इसके जरिए विभागीय कार्यों में जवाबदेही तय करने के साथ ही पारदर्शिता लाई जाएगी। ऊर्जा विभाग में इस नये प्लेटफार्म के जरिए अधिशासी अभियंता हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे तक और सर्किल स्तर पर अधीक्षण अभियंता दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक जनसुनवाई करेंगे। वहीं डिस्काम के एमडी हर मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे तक और राज्य स्तर पर हर तीसरे बुधवार को मंत्री और उच्चाधिकारियों के स्तर पर जनसुनवाई 12 बजे से होगी। नगर विकास विभाग में निकायों के अधिशासी अधिकारियों के स्तर पर जनसुनवाई सोमवार को 10 से 12 बजे तक होगी। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के स्तर पर जनसुनवाई मंगलवार को 10 बजे होगी। हर महीने के पहले बुधवार को मंत्री एवं उच्चाधिकारियों के स्तर पर दोपहर 12 बजे से जनसुनवाई होगी। मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पूर्व में चल रही व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। जनसुनवाई एवं संपूर्ण समाधान जैसी व्यवस्थाएं पूर्व की तरह चलती रहेंगी।
शिकायतें ऊपर पहुंची तो खैर नहीं
मंत्री ने कहा कि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर समन्वित कार्यक्रम शुरू किए जाने के पीछे भाव यह है कि जो शिकायत जहां प्राप्त हो, वहीं उसका निस्तारण होना चाहिए। शिकायत निस्तारण में विलंब या गैर जिम्मेदारी सिद्ध होने पर दंड की व्यवस्था तय की गई है। नीचे से बिना निस्तारण के शिकायतें राज्य स्तर पर पहुंची तो इसे लापरवाही माना जाएगा। संभव पोर्टल एक मल्टी माडल प्लेटफार्म है जिसकी लागिन आईडी ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारी ही पोर्टल पर फीड करेंगे।
बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी के आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था। इसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद में 27 अगस्त को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि एसआईटी जांच में पता चला कि पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पैसे लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। साथ ही गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से जोड़कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था।