केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की एक जनसभा में भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण का है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत यह केस अमेठी के मुसाफि रखाना थाने में दर्ज कराया गया था। इसमें 9 जुलाई, 2014 को निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल हुआ था। इस केस में केजरीवाल ने निचली अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी पेश की थी।